
चक्रवाती तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसी को देखते हुए भारतीय बीमा विकास व नियामक प्राधिकरण (इरडा) ने नई गाइड लाइन जारी करते हुए जिन बीमा पॉलिसीधारकों को अम्फान से नुकसान पहुंचा है, उनको जल्द ही क्लेम देने को कहा है। इरडा ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
नियमों में ढील देने को कहा
इरडा ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वो तूफान के मद्देनजर जल्द से जल्द क्लेम निपटाने की प्रक्रिया को पूरी करें। तूफान से घरों के अलावा लोगों की गाड़ियों को भी काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा इससे जान-माल का भी नुकसान हुआ है। इरडा ने कहा है कि क्लेम के लिए जो नियम बने हैं उनमें जहां तक हो सके ढील दी जा सकती है।
नई गाइडलाइंस
- सभी बीमा कंपनियां एक वरिष्ठ अधिकारी को नॉमिनेट करेंगी, जो इन दोनों राज्यों में नोडल ऑफिसर के तौर पर कार्य करेगा। यह अधिकारी राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रभावित पॉलिसीधारकों के क्लेम का जल्दी निपटारा करेगा।
- जो क्लेम मृत हुए पॉलिसीधारक के नॉमिनी द्वारा किए गए हैं और जिनमें मृत व्यक्ति की बॉडी नहीं मिलने के चलते डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उनके लिए वो ही प्रोसेस फॉलो होगा जो 2015 के चेन्नई में आई बाढ़ के वक्त लिया गया था।
- जहां पर कंपनी के ऑफिस या फिर विशेष कैंप लग रहे हैं उनके बारे में प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया में अच्छे से प्रचार होना चाहिए, ताकि लोगों को इस बारे में आसानी से पता चल सके।
- अगर कोई पॉलिसीधारक या फिर नॉमिनी बीमा कंपनी के कार्यालय में आता है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन होना चाहिए। कंपनी का स्टाफ भी पूरी तरह से सेनेटाइज हो।
- कोरोनावायरस के चलते सभी कंपनियां पॉलिसी किआ प्रीमियम भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा दें ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
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